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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान 2025 2026 के क्रियान्वयन के क्रम में तथा श्री चन्द्रोदय कुमार, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज दिनांक 10. 11.2025 को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर एवं महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के हितार्थ कानून, महिला सशक्तीकरण एवं मिशन शक्ति आदि विषयों पर विधिक साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन देव इन्द्रावती पी०जी० कालेज, कटेहरी, अम्बेडकरनगर में किया गया। उक्त विधिक साक्षरता / जागरुकता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, डा० आनन्द बहादुर सिंह, प्राचार्य, देव इन्द्रवती पी०जी० कालेज, श्रीमती ज्योत्ती वर्मा, महिला थानाध्यक्ष, अम्बेडकरनगर श्रीमती गायत्री सिंह, प्रोबेशन कार्यालय, श्रीमती पुष्पा पाल, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारीगण, पी०एल०वी० देव इन्द्रवती पी०जी० कालेज, कटेहरी अम्बेडकरनगर के शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रही।


विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण करते हुये किया गया। विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का प्रारम्भ श्री आनन्द बहादुर सिंह, प्राचार्य, देव इन्द्रावती पी०जी० कालेज द्वारा किया गया द्वारा मिशन शक्ति 5.0 एवं महिलाओं हितार्थ एवं सशक्तीकरण आदि पर चर्चा करते हुये किया गया। श्रीमती ज्योती वर्मा, महिला थानाध्यक्ष, अम्बेडकरनगर द्वारा महिलाओं की सहायता हेतु संचालित हेल्पलाईन न० 112. 1090 एवं 1076, 102, 108 एवं साइबर काइम हेल्पलाईन नं0 1930 के बारे में भी बताया गया तथा श्रीमती गायत्री सिंह, प्रोबेशन विभाग, द्वारा शासन की संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पान्शरशिप योजना की जानकारी दी गई तथा 181 हेल्पलाईन नं० एवं वन स्टाप सेन्टर के बारे में बताया गया, डा० तेजभान मिश्र द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की समान सहभागिता के सम्बन्ध में चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पुष्पा पाल, द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बी०एस०सी० की छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ विषय पर संक्षिप्त नाटक की प्रस्तुति की।
विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक सेवा दिवस के विषय में जानकारी देते हुये बताया गया कि 9 नवंबर को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लागू हुआ था। इस अधिनियम ने देश भर में समान प्रारूप पर कानूनी सहायता कार्यक्रमों को एक वैधानिक आधार प्रदान किया, न्याय की सभी तक पहुंच का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाएगा इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है जिससे लोगों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मिशन शक्ति 5.0 एक उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, जिसमें महिला अपराधों को रोकने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। इस चरण में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे जन-जागरूकता अभियान, अपराधों पर कार्रवाई और सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पोषण जागरूकता अभियान एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त अपर जिला जज / सचिव, जि०वि० से०प्रा० द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2025 को जनपद अम्बेडकरनगर, कलेक्ट्रेट जनपद की समस्त तहसील एवं विभिन्न विभागों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद, बैंको के ऋण वाद, राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के यादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करवा सकते हैं तथा अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा नालसा द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता / परामर्श हेतु संचालित टोल फ्री नं 15100 के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम का समापन उपस्थित सभी के द्वारा राष्ट्रगान का पाठ करते हुये किया गया।





