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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) छात्रा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जनपद न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम सुशील कुमार ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।टांडा कोतवाली में दो वर्ष पहले दिए प्रार्थनापत्र में वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री कक्षा नौ की छात्रा है। फिरोज नामक एक युवक ने उसकी पुत्री का छात्रवृत्ति फॉर्म भराने के बहाने अकबरपुर ले गया। वहां एक होटल में दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीजीसी सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज सुशील कुमार ने उसे दस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही अलग-अलग धाराओं में 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट मोहरिर संगम यादव ने अभियुक्त को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की।