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गिरजा शंकर गुप्ता/अंबेडकर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 14.09.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता पूवर्क आयोजन के सम्बन्ध में आज दिनांक 12.09.2024 को श्री ए०डी०आर० भवन, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं वृहद प्रचार-प्रसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा समय समय पर जनकल्याण जनजागरूकता हेतु आयोजित किये जाने वाले विधिक साक्षरता शिविर एवं कार्यकमों के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर एवं जनपद के प्रमुख इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडियाकर्मियों, समाचार संवाद दाताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडियाकर्मियों व समाचार संवाद दाताओं को बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी याद, भरण-पोषण वाद, दीवानी वाद, स्टाम्प वाद, समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन०आई० एक्ट के वाद, मोटर वाहन अधिनियम के वाद, विद्युत एवं जल के बिल सम्बन्धी वाद, उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल वाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चलानी वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक वाद, बैंक रिकवरी समेत अन्य प्रकार के मामले, स्थायी लोक अदालत के वाद सहित अन्य यादों को पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण व अदालतों में लम्बित मामलों के राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है एवं पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वंय पहल कर त्वरित सस्ता सुलभ न्याय जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
अपर जिला जज/सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित मीडियाकर्मियों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा समय-समय पर आम जन के हितार्थ लगाये जाने वाले विधिक साक्षरता शिविर एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के विषय में आमजन तक प्रचार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा लोक अदालत के सम्बन्ध में बताया गया कि गत राष्ट्रीय लोक की भांति आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में भी अधिक से अधिक वाद निस्तारित किये जायेगें।
अपर जिला जज/सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद के समस्त आमजन से अपील की गई की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14.09.2024 में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करते हुये अपने वादों का निस्तारण करायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।