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अंबेडकर नगर (आशा भारती नेटवर्क) 02 जून 2025। निदेशक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा *साहित्यकार कल्याण कोष योजना* के अंतर्गत विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त साहित्यकारों को जिनकी आय (समस्त स्रोतों से) पांच लाख तक है तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। उन्हें अधिकतम 50 हजार रुपए तक अनावर्तक चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन/प्रार्थना पत्र संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2025 है। आवेदन के साथ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं चिकित्सक प्रमाण पत्र दो साहित्यकारों की संस्तुतियां संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
इसी के साथ ही *प्रकाशन अनुदान योजना* के अंतर्गत ऐसे रचनाकारों को, जिनकी वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) रुपए पांच लाख तक है उनकी पांडुलिपि के मुद्रण के लिए अनावर्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं। (पुस्तक अधिकतम 200 पृष्ठों की हो) पांडुलीप संलग्न करना अनिवार्य है प्रस्तुत पांडुलीप वापस नहीं की जाएगी। स्वीकृत पांडुलिपि लेखक/लेखक के उत्तराधिकारी द्वारा मुद्रित कराई जाएगी। निर्धारित तिथि तक संस्थान में मुद्रित पुस्तक की पांच प्रतियां एवं मुद्रक का प्रमाण- पत्र संलग्न किया जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 है। आवेदन के साथ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, तीन प्रेसों के कोटेशन, दो साहित्यकारों की संस्तुतियां संलग्न किया जाना अनिवार्य है। शोध ग्रंथों/संपादित पांडुलिपि अनुदान हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी। नियमानुसार अनुदान लेखक को स्वीकृत होगा।
युक्त योजनाओं की नियमावली एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ संस्थान कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। योजनाओं का विवरण एवं प्रार्थना पत्र का प्रारूप संस्थान की वेबसाइट www.uphindisansthan.in पर भी उपलब्ध है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी, अंबेडकरनगर अनुपम शुक्ला ने बताया कि साहित्यकारों/रचनाकारों द्वारा प्रस्ताव सीधे निदेशक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं।