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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती रीता कौशिक द्वारा राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के सफल आयोजन हेतु सभी अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों से ऐसे प्रकरणों को जिसमें सुलह की प्रबल सम्भावना है. के लम्बित उपयुक्त मामलों को पहचान कर मध्यस्थता के लिये सन्दर्भित करें तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के विभिन्न न्यायालयों से सन्दर्भित प्रकरण को पंजीकृत कर पक्षकारों को ससमय सूचना देना सुनिश्चित करें।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जनपद के विभिन्न न्यायालयों में निम्नलिखित प्रकार के मामलों को सुलह-समझीते के माध्यम से निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में सन्दर्मित किया जा सकता है वैवाहिक विवाद के मामले, दुघर्टना दावे के मामलें, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउन्स के मामलें, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामलें, शमनीय अपराध के मामले, उपभोक्ता विवाद के मामलें, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामलें, भूमि अधिग्रहण के मामलें इसके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को माध्यस्थता हेतु सन्दर्भित किया जा सकता है, जिसमें समाधान की प्रबल सम्भावना हो को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में सुलह-समझौते हेतु सन्दर्मित किया जा सकता है तथा प्राधिकरण उक्त प्रकरणों में प्रशिक्षित मध्यस्थ के माध्यम से सुलह-समझौता की कार्यवाही सम्पादित करायेगी।