एडीजे अदालत ने 20 मार्च को सुनाने का किया फैसला
अंबेडकर नगर(आशा भारती नेटवर्क) आलापुर थाना क्षेत्र के अछती गांव में वर्ष 2021 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम राम विलास सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। छह अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है।
अदालत ने प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सादिक उर्फ कल्लू, इसराद खान, नदीम खान और अलीम को दोषी पाया। वहीं युसुफ खान, इरशाद, इसराइल, मो. अहमद, बेलाल और सिदरा फातिमा को दोषमुक्त करार दिया गया। यह मामला 3 दिसंबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। प्रवीन लता ने बताया कि शाम करीब सात बजे सादिक, उसकी पत्नी सिदरा फातिमा और अन्य आरोपियों ने उनके घर पर हमला किया। हमलावरों ने चाकू, लाठी और डंडों से प्रवीन लता, उनके पति रामसकल मौर्य और पुत्रों रणविजय व दिग्विजय को बुरी तरह पीटा। चालक विनय यादव पर भी हमला किया गया।
हमले में रामसकल मौर्य का सिर फट गया और वे बेहोश हो गए। रणविजय का हाथ टूट गया और उनकी उंगली कट गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जांच के दौरान रामसकल मौर्य की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हमले की धारा को हत्या की धारा में बदल दिया। जांच पूरी होने पर दस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चली।











