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(गिरजा शंकर विद्यार्थी)
अंबेडकर नगर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कई औपधियों के निर्माण विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। औषधि निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि निम्न दवांओ पर रोक लगाई गई है।
1- Nimesulide + paracetamol dispersible tablet
2- AmoÜicillin+ bromheÜine
3- Pholcodine+ promethazine
4- Chlorpheniramine maleate+ deÛtromethorphan+ guaiphenesin+ ammonium chloride+ menthol
5- Ammonium chloride+ bromheÜine+ deÛtromethorphan
6- Chlorpheniramine maleate+ codeine syrup 7- BromheÛine+ deÛtromethorphan+ ammonium chloride+ menthol
8-DeÛtromethorphan+ chlorpheniramine maleate+ guaiphenesin+ ammonium chloride
9- Paracetamol+ bromheÜine+ phenylephrine+ chlorpheniramine+ guaiphenesin
10-Salbutamol+ bromheÛine
11-Chlorpheniramine+ codeine phosphate+ menthol syrup
12-Phenytoin+ phenobarbitone sodium.
13- Ammonium chloride+ sodium citrate+ chlorpheniramine maleate+ menthol syrup
14- Salbutamol+ hydroÛy ethyl theophylline+ bromheÛine
इन औषधियों का निर्माण क्रय, विक्रय, वितरण एवं भण्डारण करना औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (1) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा 25 (6) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसमें तीन वर्ष तक की सजा तथा 05 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। औषधि निरीक्षक ने वताया कि यदि यह दवाएं निर्माण, क्रय, विक्रय, वितरण एवं भण्डारण पाया जाता है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।