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जय प्रकाश गुप्ता
अयोध्या। मृतक के परिजनों ने शहर के प्रतिष्ठित अवध ऑर्थो सेंटर के मलिक डॉ अब्दुस्स सलाम के ऊपर 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का बाद जिला उपभोक्ता फोरम अयोध्या के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे विचरण से स्वीकार कर लिया गया किया है।रौनाही थाना के जगनन्पुर निवासी रेहान अहमद खान की मौत अवध आर्थो सेंटर के मालिक डॉक्टर अब्दुस्स सलाम के चिकित्सालय में चिकित्सा के दौरान हो गई थी जिसका मुकदमा परिजनों द्वारा दाखिल किया है। इसे सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अगली पेशी 23 अप्रैल नियत की गई है।अधिवक्ता अभिषेष पांडेय ने बताया कि रेहान अहमद खान 30 अप्रैल 2023को सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। पुलिस ने रेहान और उनके भाई अब्दुल कलाम को रात में ही जिला अस्पताल भिजवाया। अवकाश होने के नाते अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध नही थी। रेहान के भाई समीर अहमद ने इलाज के लिए चोटहिलो को अवध आर्थो सेंटर ले जाया गया। गाड़ी से उतर कर रेहान लंगड़ाते हुए अस्पताल के अंदर गए। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर सेंटर का कर्मचारी रामप्यारे प्रजापति बाहर आया। इलाज के नाम पर रेहान के भाई से ₹15000 नगद और ₹3200 ऑनलाइन जमा करवाया गया। रात 12:30 बजे कर्मचारी रामप्यारे प्रजापति ने बाहर आकर बताया कि रेहान अहमद खान की मृत्यु हो गई और उसकी लाश ओटी से बाहर निकाल दिया। इस सूचना पर तीमारदार हक्का-बक्का हो गए और उनके द्वारा कहा गया कि रेहान की मृत्यु का प्रमाण पत्र दीजिए तथा किए गए इलाज का पर्चा लाश के साथ दे दीजिए। इस पर डॉक्टर अब्दुस्सलाम और वहां के कर्मचारियो ने तीमारदारों से गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। अस्पताल के दवाई इलाज के पर्चे में केवल दाहिने पैर की हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया। डॉ अब्दुल सलाम के गलत इलाज के कारण रेहान अहमद खान की मृत्यु हो गई। इस पर उनकी पत्नी अफीका पुत्री तथा उनके भाई ने उपरोक्त क्षतिपूर्ति वाद दायर किया है। जिसे न्यायालय ने विचरण में स्वीकार कर लिया और विपत्ति को आगामी 23 मार्च को जवाब देने के लिए तिथि निश्चित किया है