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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 06.12.2024 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में बन्दियों को विभिन्न कानूनों, धाराओं के अंतर्गत रिहाई के बारे में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में तथा भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नये कानूनों के विषय में जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार में निरूद्ध बन्दियों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनाओं एवं नये कानूनों के विषय में विस्तारपूवर्क जानकारी दी गई अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ता का अधिकार प्रत्येक बन्दी को है एवं वे इस सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र जिला कारागार अम्बेडकरनगर में नियुक्त पी०एल०वी से तैयार करवाते हुये तथा जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करवा सकते हैं। इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, एलएडीसीएस, श्री गिरजा शंकर यादव, जेलर, श्री सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी, पी०एल०वी व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर के दौरान श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण भी किया गया।
कारागार निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा जेल अधीक्षक को कारागार परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया सचिव महोदय द्वारा बन्दियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया गया तथा आवश्यक निराकरण का आश्वासन दिया गया। अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करवायें तथा यदि कोई बन्दी जमानत के पश्चात् भी रिहा नहीं हो पा रहा है जो उसकी भी सूचना जि०वि० से० प्रा० कार्यालय में प्रेषित करवायें जिससे उसकी रिहाई हेतु प्रभावी पैरवी करवाते हुये बन्दी को रिहा करवाने का प्रयास किया जा सके।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 14.12.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 06.12.2024 को ए०डी०आर० भवन जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में श्री मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में एवं श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के कृषि विभाग, जिला पूर्ति विभाग, जिला कृषि विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, गन्ना विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, श्रम विभाग एवं वन विभाग के प्री-लिटिगेशन वादो/ प्रकरणों को नियत कर अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करवाने हेतु जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
श्री मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन वादो/ प्रकरणों को नियत कर निस्तारित कराने का प्रयास करें व अपना सकिय सहयोग प्रदान करें जिससे वादों के निस्तारण से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादकारी भी लाभान्वित हो सके। सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार कार्य करने एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।