पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ सुनिश्चित करने हेतु शिक्षण संस्थाएं एफिलिएटिंग एजेंसी से शीघ्र संपर्क करें: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
अंबेडकर नगर,23 फरवरी 2026। (आशा भारती नेटवर्क) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं0 2545 दिनांक 20.02.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर कक्षाओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अन्य दश्मामोत्तर कक्षाओं में वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पुनः संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है। जिसके अनुसार प्रक्रियात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यकम व संस्था को ब्लॉक किया जाना सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना एवं अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करने की प्रस्तावित तिथि 21.02.2026 से 27.02.2026 तक किया जाना है।
उक्त के दृष्टिगत उन्होंने समस्त अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11-12 को छोड़कर) शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी से अविलम्ब सम्पर्क कर कार्यवाही समायान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें। जिससे कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।









