
अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) आज दिनांक 24.02.2026 को शैलेश कुमार मौर्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, द्वारा जिला कारागार अम्बेडकरनगर का औचक निरीक्षण किया गया एवं प्रभारी जेलर को आवश्यक निर्देश दिये गये निरीक्षण के समय सूर्यभान सरोज, प्रभारी जेलर, तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर, सुश्री शीतल जैसवाल, डिप्टी जेलर, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी, कारागार पी०एल०वी० तथा जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारी उपस्थित रहे।

कारागार निरीक्षण के दौरान शैलेश कुमार मौर्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से वार्ता करते हुये भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई एवं बन्दियों से पूछा गया कि क्या उनकी बात टेलीफोन के माध्यम से घर कार्रवाई की जाती है तो कई बन्दियों द्वारा बताया गया कि उनकी बात घरवालों से हो पा रही है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेलर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को समय-समय पर घरवालों से बात करवाने हेतु उचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें तथा जेलर को परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों की अस्वस्थता की अवस्था में अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं, 02 बन्दियों द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता की मांग की गई तथा 01 बन्दी जो जमानत के पश्चात रिहा नहीं हो पा रहा था द्वारा अपनी रिहाई के सम्बन्ध में प्रार्थना की गई तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार चिकित्सालय में भर्ती बन्दियों से मुलाकात करते हुये उनको दी जा रही चिकित्सा एवं उनकी सेहत के विषय में जानकारी प्राप्त की गई एवं बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों के हितार्थ संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा बन्दियों के हितार्थ कानूनों आदि की जानकारी भी दी गई।
जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है तो उनकी सूचना एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को ससमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके।










