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गौशाला प्रकरण में ग्राम प्रधान की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों पर रोक, अंतिम जांच के आदेश

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Bureau Report

 

सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के आधार पर हुई जांच के बाद जिलाधिकारी का निर्णय

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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नामित किया गया अंतिम जांच अधिकारी

अंबेडकर नगर,05 मार्च 2026। (आशा भारती नेटवर्क) जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा ग्राम पंचायत जैतपुर खास, विकास खण्ड भीटी में स्थित गौशाला से संबंधित प्रकरण में प्राप्त जांच आख्या के आधार पर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचार के क्रम में गौशाला में संरक्षित गोवंश के साथ अमानवीय व्यवहार एवं गोवंश की मृत्यु के संबंध में प्राप्त सूचना की जांच जिला विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई थी। जांच आख्या में गौशाला में मृत गोवंश के उचित निस्तारण में लापरवाही तथा संबंधित निर्देशों के पालन में कमी पाए जाने की बात प्रकाश में आई।
प्रकरण में ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण उपरांत जिलाधिकारी महोदय ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(छ) के अंतर्गत मामले की अंतिम जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अंतिम जांच पूर्ण होने तक ग्राम पंचायत जैतपुर खास, विकास खण्ड भीटी के ग्राम प्रधान की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रकरण की अंतिम जांच हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

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गुरुवार, 05 मार्च 2026

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