उत्तर प्रदेश। यूपी के 18 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। 2025-2026 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिग अलग-अलग कर्मचारियों के खाते में सात हजार रुपये तक बोनस का पैसा दिया जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पूर्ण कालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी इस दायरे में रखा गया है।
आदेश के मुताबिक पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्यकर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इस लाभ के पात्र होंगे। आदेश के मुताबिक सरकार ने तदर्थ बोनस की गणना के लिए अधिकतम सीमा 7000 हजार रुपये तक तय की है। यह बोनस 30 दिन का होगा। आदेश में कहा गया है कि बोनस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
बोनस को लेकर जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें बोनस भुगतान नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस कब देना है, इसको लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा।
आशा भारती नेटवर्क


यूपी के 18 लाख कर्मचारियों








