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शिक्षक पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज, जांच में आरोप की पुष्टि
सुलतानपुर। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर सवा साल बाद पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षक ने क्लास रूम में कक्षा 4 की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की थी। अधिकारियों के पैनल द्वारा जांच में आरोप की पुष्टि हुई। आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया, लेकिन अंत में बीएसए ने सांठ-गांठ कर उसे बहाल कर दिया था। तत्कालीन बीएसए ने दिये थे जांच के आदेश, जानकारी के अनुसार पीपी कमैचा ब्लॉक अंतर्गत सरकारी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक दिवाकर सिंह पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में चांदा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कक्षा 4 की छात्रा का आरोप है कि दिवाकर स्कूल में उसके साथ छेड़छाड़ करता और संवेदनशील अंगों के छूता था। इससे तंग आकर छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया। घर वालों को पता चला तो बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची। तत्कालीन एबीएसए पीपी कमेचा विपुल उपाध्याय ने जांच कर पत्रांक जांच / बीआरसी / प्रतापपुर कमैचा-90/2021-22 के माध्यम से जांच कर 22 अक्टूबर 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी। छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए। एबीएसए ने छात्रा के बयान का वीडियो रिकॉर्ड कराया था। इसे संज्ञान लेकर तत्कालीन बीएसए दीवान सिंह ने पत्रांक प्रबंध प्र. वि. / 1035-38/2021-22 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया। फिर उन्होंने एबीएसए सुलतानपुर और एबीएसए बल्दीराय की संयुक्त जांच टीम बनाकर साक्ष्य के साथ आख्या मांगा। दो ABSA की रिपोर्ट में हुई थी पुष्टि पत्रांक 150/ जांच / 2022-23 के माध्यम से 29 जून 2022 को अधिकारियों के पैनल की जांच आख्या रिपोर्ट में पूर्व के आरोप की पुष्टि हुई शिक्षक को कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध पाया गया। जांच में सामने आया कि शिक्षक ने शिकायत नहीं करने के लिये दबाव भी बनाया था वर्तमान मे बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने शिक्षक दिवाकर की सेवा समाप्त के लिये पत्रांक / 4324-27/2022-23 के माध्यम से एक पत्र शासन को 6 जुलाई 2022 को लिखा ।
साक्ष्य के आधार पर होगी कार्रवाई इसके बाद स्वयं ही सांठ-गांठ कर आरोपों से घिरे शिक्षक को उन्होंने बहाल कर डाला। जिसको लेकर चर्चाओ का बाजार गर्म है। इधर, सोशल मीडिया पर मामला सामने आया तो डीएम-एसपी ने मामले का संज्ञान लिया। तब कहीं जाकर 30 जनवरी को पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर पर चांदा थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ SO कैलाश चंद ने बताया दर्ज किया गया। विवेचक अनिल यादव ने बताया कि मामले में विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।