जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने शांति व्यवस्था के मद्देनजर जारी किया आदेश
अंबेडकर नगर।(आशा भारती नेटवर्क) होली पर्व के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार दिनांक 04 मार्च 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 17:00 बजे तक जनपद अम्बेडकरनगर की सभी देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, बार, भांग व ताड़ी की समस्त फुटकर दुकानों पर बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
यह आदेश उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। इस अवधि में सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी अनुज्ञापनों से भी किसी प्रकार की बिक्री नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा अनुज्ञापन शुल्क में छूट देय नहीं होगी। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।










