*ग्राम सभा अरई में हटाया गया अवैध कब्जा, कब्जा मुक्त हुए भूमि पर बनेगा चिल्ड्रन पार्क*
*सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के क्रम में जलालपुर में बड़ी कार्यवाही सम्पन्न*
अंबेडकर नगर 29 मार्च 2026।(आशा भारती नेटवर्क) उपजिलाधिकारी जलालपुर ने बताया कि तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अरई में स्थित गाटा संख्या 888/0.006हे० भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार जलालपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत वाद संख्या टी202404040205504, गांवसभा बनाम राममिलन में पारित बेदखली आदेश बेदखली दिनांक 10.10.2024 का अनुपालन आज दिनांक 29.03.2026 को सुनिश्चित कराया गया।
यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उक्त अतिक्रमणकारी द्वारा ग्रांमसभा पर किये गये अवैध अध्यासन को नियमित कराने के उद्देश्य से न्यायालय उपजिलाधिकारी जलालपुर में भी उ०प्र० रा० संहिता 2006 की धारा 144 के अन्तर्गत वाद टी202404040205154, राममिलन बनाम उ०प्र० सरकार संस्थित की गयी थी। न्यायालय द्वारा सुनवाई के कम में वाद पोषणीय न होने के कारण दिनांक 15.04.2025 को निरस्त कर दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में भी रिट याचिका रिट-सी 3879/2025 राममिलन बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य दाखिल की गयी थी जिसे मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त न्यायालय तहसीलदार जलालपुर द्वारा पारित बेदखली आदेश के अनुपालन हेतु मौके पर राजस्व एवं पुलिस की टीम उपस्थित रही। उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया, साथ ही आदेशानुसार सम्बन्धित अवैध कब्जेदार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति एवं व्यय की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
उक्त अतिक्रमणमुक्त कराई गई भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित करते हुए वहां चिल्ड्रन पार्क के निर्माण की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों एवं बच्चों को एक विशेष उपयोगी सार्वनिक स्थल उपलब्ध कराया जा सके।
जनसामान्य से अपील की जाती है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर तत्काल प्रशासन को अवगत करायें।


जलालपुर में अवैध अतिक्रमण पर









