- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए दिया आदेश
अंबेडकर नगर।(आशा भारती नेटवर्क) विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी सुंदरम उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
आपको बता दें कि अकबरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासिनी पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के सुंदरम उर्फ कल्लू ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।
जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने की बात सामने आई है। इसके आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसे राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि, अदालत में पेश केस डायरी और पत्रावली का अवलोकन किया गया।न्यायालय ने पाया कि मामले में आरोपी की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। गंभीर आरोपों और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।











