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गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा अनुरूप सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ आमजन को मिलने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर सहायक श्रमायुक्त अंबेडकर नगर ने अवगत कराया की श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के उपरांत ही प्राप्त किया जा सकता है।
*उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित “निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना” का आवेदन करने करने हेतु पात्रता, पूर्व प्रकिया*
*पात्रता:-*
इस योजना के अतर्गत दुर्घटना/ बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे, जो पजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित हितलाभ हेतु पात्र होंगे। आश्रित से सात्पर्य प्रथमतः सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसे भी स्थिति हो), को द्वितीयत लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र/अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता पिता और लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।
हत्या, सर्पदश, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा।
*> आवश्यक अभिलेख :-*
ऑनलाइन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।
आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति ।
प्राथमिक सूचना रिपोर्ट / पंचनामा तथा पोस्टमार्टग रिपोर्ट (पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु तथा अपंजीकृत श्रमिक की कार्यरथल पर हुई दुर्घटना में मृत्यु की दशा में)।
दिव्यागता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट / चिकित्सीय प्रमाण पत्र।
पंजीकृत श्रमिक/आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वधोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
*देय हितलाभ:-*
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि व्यय ₹25000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा हितलाभ धनराशि ₹05 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर अगिणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग रू0 9395/- जो 05 वर्ष (60 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि व्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति सम्बधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि व्यय ₹25000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा हितलाभ धनराशि रु 02 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि व्याज दर के आधार पर आंगणित व्याज एवं मूलधन सहित गासिक किश्त लगभग रु 8736/-, जो 02 वर्ष (24 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति सम्बंधित अपर / उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी।
अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रु 01 लाख की स्वीकृति की जाएगी, जिसे एकमुश्त आवेदक को प्रदान किया जायेगा। उक्त की स्वीकृति सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना/ बीमारी के फलस्वरूप हुई पूर्ण (100 प्रतिशत) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ धनराशि रु 04 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग रु 9172/-, जो 04 वर्ष (48 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की रवीकृति सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना / बीमारी के फलस्वरूप हुई पूर्ण (50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ धनराशि ₹03 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आगणित ब्याज एवं गूलधन सहित मासिक किश्त लगभग ₹8953/-, जो 03 वर्ष (36 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति सम्बंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप हुई पूर्ण (25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाम धनराशि रु 02 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग ₹8736/- जो 02 वर्ष (24 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि व्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति सम्बंधित अपर उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा पात्र लाभार्थियों से अपील किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करा कर सरकार द्वारा संचालित *”निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना”* का लाभ प्राप्त करें।
जिला सूचना कार्यालय अंबेडकर नगर