
लाइसेंस की शर्तों, निर्धारित स्थल, स्टॉक एवं सुरक्षा मानकों का किया गया सत्यापन; अवैध भंडारण एवं बिक्री पर होगी प्रभावी कार्रवाई

(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर 04 सितम्बर 2026।
जनसुरक्षा एवं अग्नि-विस्फोट संबंधी संभावित जोखिमों की रोकथाम के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में आतिशबाजी के लाइसेंसधारकों की दुकानों एवं गोदामों का संबंधित समस्त उपजिला मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आतिशबाजी लाइसेंसधारकों के प्रतिष्ठानों, गोदामों एवं भंडारण स्थलों की संयुक्त निरीक्षण किया गया।
निर्देशों के क्रम में संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आतिशबाजी की दुकानों एवं गोदामों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लाइसेंस की वैधता, लाइसेंस में अंकित निर्धारित स्थल, स्वीकृत मात्रा के अनुरूप आतिशबाजी का भंडारण एवं उपलब्ध स्टॉक तथा निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि लाइसेंसधारकों द्वारा निर्धारित लाइसेंस शर्तों एवं प्रचलित विस्फोटक संबंधी नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान लाइसेंस में स्वीकृत मात्रा से अधिक आतिशबाजी का स्टॉक रखने, निर्धारित स्थल से भिन्न स्थान पर आतिशबाजी रखने, अनधिकृत भंडारण अथवा बिक्री तथा अन्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा आतिशबाजी के अवैध भंडारण, अनधिकृत बिक्री एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।












