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हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20,000 के अर्थदण्ड की सजा

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Asha Bharti News

 

 

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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 19.09.2026 को न्यायालय द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2019, धारा 302, 506 भादवि से संबंधित अभियुक्त उबैदुर्रहमान पुत्र मो0 मेराज निवासी छज्जापुर थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹20,000/- के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा प्रकरण की प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को उक्त सजा दी गई।

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रविवार, 20 सितंबर 2026

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