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महिलाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी

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Asha Bharti News

MTP Act के प्रभावी अनुपालन एवं सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

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(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर 28 सितंबर 2026।
जिलाधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती ज्योत्स्ना बंधु की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 एवं संशोधित MTP Act/Rules के प्रभावी अनुपालन, सुरक्षित एवं वैधानिक गर्भसमापन सेवाओं की उपलब्धता तथा महिलाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में डॉ. दिग्विजय सिंह द्वारा MTP Act एवं Rules के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया कि गर्भसमापन सेवाएं केवल अधिकृत एवं स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही प्रदान की जाएं। गर्भावस्था की अवधि के अनुसार आवश्यक Registered Medical Practitioner (RMP) की राय तथा अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 20 सप्ताह तक एक RMP की राय तथा निर्धारित विशेष परिस्थितियों में 20 से 24 सप्ताह तक दो RMP की राय आवश्यक है। संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को इन प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों को MTP से संबंधित अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों में सुरक्षित रूप से संधारित करने तथा महिला की गोपनीयता (Confidentiality) को पूर्ण रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनधिकृत व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा MTP सेवाएं प्रदान किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
जनपद के समस्त संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में MTP सेवाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि असुरक्षित गर्भपात मातृ स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम है। उन्होंने MTP Act एवं Rules के प्रावधानों का पालन करते हुए महिलाओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं वैधानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समस्त चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामानंद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पी.एन. यादव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कमलेश कुमार शर्मा, जिला परिवार नियोजन प्रबंधक सुनील वर्मा, शोभा कुमारी, समस्त ब्लॉकों के चिकित्सा अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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सोमवार, 28 सितंबर 2026

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