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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक- 697 दिनांक 13 फरवरी, 2024 द्वारा भारत सरकार द्वारा आवंटित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2023 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 15.02.2024 से 28. 02.2024 तक निःशुल्क कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी है। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35. 00 किलो० खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा चावल) प्रति राशनकार्ड प्रति माह तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल ) प्रति यूनिट प्रति माह निःशुल्क वितरण जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों में 01 जनवरी 2024 से कराया जा रहा है जो अगले 05 वर्ष तक निःशुल्क रहेगा। इसका सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को भी पोर्टिविलिटी के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। कोटेदार द्वारा वितरण करने से पूर्व खाद्यान्न की अपनी चौहद्दी पर आमद का सत्यापन नामित सत्यापन अधिकारी से कराना आवश्यक होगा। जिलापूर्ति अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के साथ-साथ अन्य अधिकारियों द्वारा भी भ्रमणशील रहकर निःशुल्क वितरण की सतत मानीटरिंग की जायेगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना को सफलीभूत कराये जाने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।