इस न्यूज को सुनें
|
गिरजा शंकर विद्यार्थी/अंबेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं श्री कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 01.12.2023 को संयुक्त जिला चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर में, विश्व एच०आई०वी० एड्स दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डा० अधिना सैमुअल, डा० हर्षित गुप्ता, चिकित्सालय प्रबन्धक, श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री शरद पाण्डेय, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, ओमप्रकाश, जि०वि०से०प्रा०, शिवम, पी०एल०वी० एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।
विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, अम्बेडकरनगर ने बताया कि विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरूआत 01 दिसम्बर 1988 को हुई थी जिसका मकसद, एच०आई०वी० एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिये धन जुटाना, लोगों में एड्स को रोकने के लिये जागरूकता फैलाना, और एड्स के जुड़े मिथ को दूर करते हुये लोगों को शिक्षित करना था। दरअसल, विश्व एड्स दिवस आपको याद कराता है कि ये बीमारी अभी भी हमारे आपके बीच है और इसे खत्म करने के लिये हमें लगातार कोशिशें करते रहना होगा। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने एवं इस गंभीर बीमारी से बचने के लिये हर वर्ष 01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों का जागरूक किया जाता है कि यो इस बीमारी से बचने के लिये इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें की इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इससे बचाव किस प्रकार किया जा सकता है और इस बीमारी के क्या-क्या कारण होते हैं। इन्ही सब जानकारियों के लिये विभिन्न प्रकार के अभियान भी चलाये जाते हैं जिससे इस महामारी को जड़ से खत्म करने के प्रयास किये जा सके साथ ही एच०आई०यी पीडित लोगों की सहायता की जा सके। बात अगर जागरूकता की करें तो लोग जागरूक जरूर हुये हैं इसलिये आज इसके प्रति कांउसलिंग करवाने वालों की संख्या बढ़ी है। पर यह संख्या शहरी क्षेत्र के उच्च और कुछ हद तक मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित है निम्न वर्ग के लोगों में अभी भी जानकारी का अभाव है इसी कारण एच०आई०वी पाजीटिव लोगों की संख्या निम्न वर्ग के लोगों की ही ज्यादा होती है
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार माह दिसम्बर में दिनांक 06.12.2023 से दिनांक 08.12.2023 तक लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु (Petty Offence) विशेष लोक अदालत का आयोजन एवं दिनांक 09.12.2023 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक याद, दीवानी याद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद, बैंकों के ऋण वाद तथा आर्बिट्रेशन वाद आदि सहित अन्य
प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
श्री कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 09. 12.2023 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धन और समय की बचत कर सकते हैं।
अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि माह दिसम्बर में आयोजित होने वाली (Petty Offence) विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।