(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर। शनिवार को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, समस्त ग्राम न्यायालय, कलक्ट्रेट, जनपद की समस्त तहसीलों, उपभोक्ता फोरम एवं जनपद अम्बेडकरनगर के अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। त्वरित सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिये लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाता है, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वंय पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायशुल्क की वापसी की व्यवस्था है. लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण की भी सुविधा है, पति-पत्नी के विवादों हेतु मुकदमा करने के स्थान पर मात्र प्रार्थना पत्र के माध्यम से परिवार न्यायाधीश एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा विपक्षी को बुलाकर समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउंस से सम्बन्धित धारा 138 एन०आई० एक्ट के वाद, बिजली एवं जल के बिल के सम्बन्धी शमनीय दण्ड वाद, मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित वादए सेवा निवृत्ति के परिलाभों सम्बन्धी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार वाद, राजस्व वाद, सिविल प्रकृति के वाद, श्रमवाद, बैंक रिकवरी के वाद एवं भूमि आज्ञप्ति वाद आदि प्रकार के वादों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, श्रीमती नीलम वर्मा द्वारा बताया गया कि श्री चन्द्रोदय कुमार, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं श्री पवन कुमार शुक्ला, अपर जिला जज प्रथम/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार जनपद के आमजन के मध्य किया जा रहा है। इस कम में प्रचार वाहन “न्याय रथ” द्वारा पूरे जनपद के प्रमुख विभिन्न चौराहों, बाजारों, ग्रामीण क्षेत्रों, एवं अन्य स्थानों पर भ्रमण करते हुये लाउडस्पीकर के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी एवं नालसा गीत का प्रचार किया जा रहा है। पराविधिक स्वंय सेवकों द्वारा पैम्फलेट पोस्टर आदि प्रचार सामग्री के माध्यम से आमजन के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से भी राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना एवं उपयोगी जानकारी दी जा रही है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ई-रिक्शा के माध्यम से बैनर लगाकर तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से तथा नगर पालिका अकबरपुर द्वारा कूड़ा गाड़ी में लाउडस्पीकर के माध्यम से जिले में प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर भी अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है एवं पटेल चौक अकबरपुर में स्थित आई०डी०बी०आई० बैंक पर लगी एल०सी०डी० स्कीन के माध्यम से भी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा रेडियो अम्बेडकरनगर 90.04 एफएम के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही दिनांक 09.09.2026 से दिनांक 11.09.2026 तक लघु आपराधिकर वादों की विशेष लोक अदालत, दिनांक 10 सितंबर से दिनांक 12 सितंबर तक चेक बाऊंस मामलों की विशेष लोक अदालत एवं शमनीय आपराधिक मामलों की विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है।
जनपदवासियों से अपील है कि आप अपने सुलह योग्य वादों का निस्तारण करवायें एवं उक्त विशेष लोक
अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।










