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गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर। चार पहिया वाहन को बुक कराके ले जाने के बहाने युवक की हत्या करने के चर्चित मामले में दोनों अभियुक्तों को सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला जज द्वितीय अभिषेक श्रीवास्तव दंडित किया। हत्या के अपराध में न्यायाधीश ने दोनों दोषी को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दो दशक पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है।लोदीपुर निवासी सल्तनत तिवारी पुत्र हौसिला प्रसाद तिवारी को तीन नवम्बर 2009 की रात को मालीपुर चलने के बहाने बुक कराके ले जाया गया और चार नवम्बर आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के सुम्माडीह के पास मारके फेंक दिया गया। विवेचक ने अपहरण कर हत्या करने के चर्चित मामले में जैतपुर थाना क्षेत्र के गयापुर निवासी मिन्टू सिंह पुत्र घुरहू सिंह एवं बेगीकोल निवासी विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू पुत्र राममिलन के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार सिंह ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुविक्कल के समर्थन में तर्क दिए। गवाहों के बयान एवं अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत न्यायाधीश ने हत्या के अपराध में दोषी मिन्टू सिंह तथा विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अपहरण के आरोप में न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी को 10 सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपए तथा साक्ष्य छिपाने के अपराध में प्रत्येक को सात वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित अर्थदंड की 80 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा को भी दिए जाने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर विरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि बिन्नू सिंह जैतपुर थाने का टापटेन अपराधी है। उन्होंने बताया कि अपहरण कर हत्या करने के मामले में पैरोकार को विशेष पैरवी करने के सख्त निर्देश दिए गए थे।