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गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर। किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अन्य आरोप में भी दोषी को दो-दो वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला पांच वर्ष पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है।अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से किशोरी का अपहरण सात फरवरी 2016 को उस समय कर लिया गया था जिस समय वह विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। शाम को घर न आने पर परिजनों ने खोजबीन किया किन्तु उसका पता नहीं चल सका। विवेचक ने बसखारी थाना क्षेत्र के मुरलीपुर निवासी सुनील कुमार राजभर पुत्र अच्छेलाल के विरुद्ध दुराचार समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय डबलर ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत न्यायाधीश ने किशोरी से दुराचार करने के आरोप में दोषी सुनील कुमार राजभर को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अन्य दो आरोप में भी दोषी को न्यायाधीश ने क्रमश: दो-दो वर्ष का कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम के तहत पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करने का आदेश न्यायाधीश ने दिया।