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औद्योगिक गलियारा परियोजना के अन्तर्गत आने वाले 31 ग्रामों की भूमि दरों में होगी वृद्धि, 3 फरवरी तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति
गिरजा शंकर विद्यार्थी
जलालपुर,अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 शासनादेश संख्या 495/11-क०नि०-7-2013-700 (8)/2013 टी०सी० लखनऊ दिनांक तथा 28.05.2013 यथा संशोधन संशोधित तृतीय संख्या 29/2015/1322/94-स्टा०नि०-2-2015-700 (81)/2013 टी0सी0 दिनांक 01.12.2015 के नियम 4(1) अधीन निर्गत प्रभावी मूल्यांकन सूची को 24.08.2023 में तहसील जलालपुर के औद्योगिक गलियारा परियोजना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम कमशः अजमलपुर, अम्बरपुर, खजुरीकरौदी, खानपुर हुसैनाबाद, खालिसपुर गोदाम, गोपरी चाँदपुर, चौदहप्रास, टिकमलपुर, टिकरी, ढाखा, दुल्हूपुर खुर्द, नत्थूपुर खुर्द, नूरपुर कलां, पटौहा गानेपुर, पर्वतपुर, बैरागल, मुस्कराई, मसोढा, महंगीपुर, मंसूरपुर, मोहम्मदपुर ओदरपुर, रामगढ, रूकुनपुर, शाहपुर, शिवपाल, सवरगह, सेहरी, सिंधीपुर, हरिपालपुर, हाजीपुर, हाफिजपुर, कुल 31 ग्रामों की भूमि दरो में तत्समय दिनांक (24.08.2023) से वृद्धि नहीं हुई थी। 31 ग्रामों की भूमि दरों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा) के निर्देश / सहमति दिनांक 25 जनवरी 2024 के कम में 31 ग्रामों की भूमि दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गयी है, जिसके लिए उक्त ग्रामो की अनन्तिम पुनरीक्षित दर सूची तैयार कर ली गयी है, जो जनपद अम्बेडकरनगर के उप निबन्धक कार्यालय जलालपुर में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त दर सूची में उल्लिखित / प्रस्तावित दर सूची के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो वह 3 फरवरी सायंकाल 05.00 बजे तक लिखित रूप में आपत्ति /सुझाव अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय, जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर या जिलाधिकारी जनपद अम्बेडकरनगर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद कोई आपत्ति / सुझाव स्वीकार्य नही होगा।
(अविनाश पाण्डेय)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अम्बेडकरनगर