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महेश चंद्र गुप्ता/अंबेडकर नगर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा दिनांक 03.06.2023 को स्थान बैरमपुर बरवां अकबरपुर स्थित मेसर्स आर०पी० प्रोडक्ट्स प्रो० उमेश वर्मा के विनिर्माण इकाई से खाद्य पदार्थ हींग का नमूना संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, झांसी को जांच हेतु भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने में प्रतिबन्धित रंग Metanyl Yellow पाये जाने के कारण उसे मानव स्वास्थ्य के दृष्टिगत असुरक्षित घोषित किया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्माता मेसर्स आर०पी० प्रोडक्ट्स एवं अन्य के विरूद्ध मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59(1) के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कराने हेतु पत्रावली आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ की संस्तुति प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गयी थी। आयुक्त महोदया द्वारा उपरोक्त पत्रावली में वाद दायर करने हेतु संस्तुति प्रदान किये जाने के उपरान्त निर्माता मेसर्स आर०पी० प्रोडक्ट्स एवं अन्य के विरूद्ध मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के न्यायालय में वाद दिनांक 12.02.2024 को पंजीकृत कराया गया।
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा दिनांक 09.06.2023 को स्थान महरूआ बाजार, भीटी स्थित मिठाई की दुकान प्रो० रणधीर पुत्र मथुरा प्रसाद से खाद्य पदार्थ बूंदी लड्डू का नमूना संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, झांसी को जांच हेतु भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने में प्रतिबन्धित रंग Sunset Yellow पाये जाने के कारण उसे मानव स्वास्थ्य के दृष्टिगत असुरक्षित एवं अधोोमानक घोषित किया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर रणधीर पुत्र मथुरा प्रसाद के विरूद्ध मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 (1) एवं 51 के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कराने हेतु पत्रावली आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ की संस्तुति प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गयी थी। आयुक्त महोदया द्वारा उपरोक्त पत्रावली में वाद दायर करने हेतु संस्तुति प्रदान किये जाने के उपरान्त रणधीर पुत्र मथुरा प्रसाद के विरूद्ध मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के न्यायालय में वाद पंजीकृत कराया जा रहा है।