इस न्यूज को सुनें
|
आशा भारती नेटवर्क
अंबेडकरनगर 9 मार्च 2024। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में एमएलसी डॉ. हरिओम पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधू वर्मा तथा नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश वर्मा अकबरपुर की उपस्थिति में जिला विद्युत समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान विद्युत विभाग के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए पीएम सूर्य घर योजना, निजी नलकूप मुक्त बिजली योजना, आरएसएस योजना और सौभाग्य फेस 3 योजना के विषय में अवगत कराया गया ।दिनांक 01.04.2023 से निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के बिजली बिल को शासन द्वारा माफ कर दिया गया है योजना में प्रति उपभोक्ता 140 यूनिट प्रति किलो वाट प्रतिमाह तक के विद्युत उपभोग पर 100% तक की छूट दी गई है इसके अतिरिक्त उपभोग करने पर टैरिफ के अनुसार बिल देय होगा।
पीएम सूर्य घर योजना में घरेलू विधा के उपभोक्ताओं को पंजीकृत विक्रेता से सोलर पैनल लगवाने पर अधिकतम 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
जनपद के अंतर्गत आरडीएसएस योजना में कुल 395 मजरो में जर्जर तारों को ए बी केबल से प्रतिस्थापित किया जा चुका है।
जनपद में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़करण हेतु माननीय लोगों के सुझावों को प्राप्त कर उस पर कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में “संकल्प से सिद्धी” कार्यक्रम के तहत किसानों को बिजली के बिल पर राहत देते हुए सिंचाई हेतु निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एम०एम०वी०-5 विधा के संयोजनधारको) के बिजली के बिल पर शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू की गयी इस योजना में किसानों के लिए दिनांक 01.04.2023 से शत-प्रतिशत मुफ्त बिजली का प्राविधान किया गया है। निजी नलकूप धारक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन पर मीटर स्थपित होने के साथ-साथ के०वाई०सी० पूर्ण होना अनिवार्य है एवं योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को अन्य विद्युत संयोजन (घरेलू / वाणिज्य आदि) का विवरण भी देना होगा। योजना का लाभ सिर्फ उन उपभोक्ताओं को दिया जायेगा जिनका 31.03.2023 तक का विद्युत बकाया जमा होगा। जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल अभीतक जमा नहीं है वह 30 जून 2024 तक पंजीकरण कराकर एवं भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण कराने पर विद्युत बिल में लगे अधिभार में छूट भी प्रदान की जायेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी तथा 03 किश्तों व 06 किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में क्रमश 90 प्रतिशत व 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। योजना में पात्र उपभोक्ताओं को 140 यूनिट / किं०वा० प्रतिमाह तक विद्युत उपभोग पर इनर्जी चार्ज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 140 यूनिट / कि०वा प्रतिमाह से अधिक के विद्युत उपभोग पर टैरिफ के अनुसार विद्युत बिल जमा करना होगा।