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गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर 25 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता तिथि 01.01.2024 के क्रम में मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक की गई।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आयोग की अपेक्षा है कि “कोई मतदाता न छूटे” (No Voter to be left behind) के क्रम में समस्त मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किये जाए। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं में एक Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) की नियुक्ति की गई है। आयोग के निर्देशानुसार भावी युवा मतदाताओं (18-19 आयु वर्ग) के नाम नामावलियों में शामिल किये जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वीप योजना अंतर्गत अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरुक कर उनका पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में फार्म-6 पहली बार निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए,फार्म-6 क किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए,
फार्म-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मृतक, अवयस्क, अनुपस्थित /स्थाई रूप से स्थानान्तरित, पहले से नामांकित एवं भारतीय नागरिक नहीं है, के नाम को हटाने के लिए एवं फॉर्म 8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार,बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन (डुप्लीकेट पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु) ,दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु, निवास स्थानान्तरण हेतु आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
ऑनलाइन हेतु आवेदन की समस्त व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
VHA (Voter HelplineApp)एवं
https://voter.eci.gov.in की गई है।
मुख्य विकास अधिकारी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का मौका न गवाएं। फार्म निम्न स्थानों/अधिकारी के पास जमा कर सकते है-
1- सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेविल अधिकारी के माध्यम से।
2- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र
3- तहसील के उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय मेंl
4-तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में।
5- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वीप योजना के अंतर्गत 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा /युवतियों को कैंप लगाकर अधिक से अधिक मात्रा में मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जाए।