
12 नवंबर को होगा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां; 04 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन
(आशा भारती नेटवर्क) अंबेडकरनगर 16 अक्टूबर,2026। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदेय स्थलों का संभाजन निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए तथा मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर उनकी सूची उपलब्ध कराएं, जिससे मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सहयोग प्राप्त हो सके।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर, 2026 को होगा। इसके उपरांत 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को निर्धारित है।
17 एवं 24 अक्टूबर को सभी मतदेय स्थलों पर लगेंगे विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर 17 अक्टूबर (शनिवार) एवं 24 अक्टूबर (शनिवार), 2026 को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिए पात्र नागरिकों को फार्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो तथा जन्मतिथि एवं पते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 17 एवं 24 अक्टूबर को अपने मतदेय स्थल पर आयोजित विशेष कैम्प में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांचें तथा नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरें। साथ ही, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं आवश्यक संशोधन कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। उन्होंने युवाओं एवं पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों से विशेष रूप से पंजीकरण कराने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।










