होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, मॉल, कोचिंग, लाइब्रेरी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आदेश जारी
अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव में कोई दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित संस्थान/संचालक होंगे जिम्मेदार
(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर 25 जून 2026। जनपद में जनसुरक्षा एवं अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने सभी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा आदेश जारी करते हुए कोचिंग एवं लाइब्रेरी संस्थानों, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टोर तथा समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी संस्थानों को अपने प्रतिष्ठानों में स्थापित अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं व्यवस्थाओं का नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करना होगा। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम सहित अन्य अग्निशमन संसाधन पूर्णतः कार्यशील अवस्था में रहें तथा उनके संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रबंधन की होगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित अनुरक्षण एवं प्रभावी संचालन भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यह कदम जनसुरक्षा, जनहित तथा आपातकालीन परिस्थितियों में जन-धन की हानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव में कोई दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित संस्थान/संचालक की जवाबदेही निर्धारित करते हुए प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने समस्त संबंधित प्रतिष्ठानों से जारी निर्देशों का तत्काल एवं शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।











