Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

मतदाता को पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र अनिवार्य

Author Image
Written by
Asha Bharti News

 

 

Advertisement Box

अंबेडकरनगर 07 अक्टूबर 2026। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ज्योत्स्ना बंधु ने सर्व साधारण को सूचित है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगाः-

1. आधार कार्ड,

2. ड्राइविंग लाइसेंस,

3. पैन कार्ड,

4. भारतीय पासपोर्ट,

5. राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र,

6. सांसदों / विधायकों / पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र,

7. शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,

8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र और

10. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

आज का राशिफल

वोट करें

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। वैश्विक मंच पर क्या यह भारत की बड़ी जीत है?

Advertisement Box

बुधवार, 07 अक्तूबर 2026

आज का सुविचार

प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। निंदा उसी की होती है जो जिन्दा है, मरी हुई चीजों की तो अक्सर सिर्फ तारीफ ही होती है। सही समालोचना को स्वीकारें और आगे बढ़ें।

Advertisement Box
✕
[news_reels]
WhatsApp