
(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकरनगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान आफ एक्शन 2026-27 के अनुपालन में चन्द्रोदय कुमार, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 04.11.2026 को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में अम्बेडकरनगर में श्रीमती, नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विभिन्न विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्रीमती, नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री शिवमूरत सिंह, कारागार अधीक्षक, श्री सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, श्री तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर, सुश्री शीतल जैसवाल, डिप्टी जेलर, जि०वि०से० प्रा० के कर्मचारी, जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण पी०एल०वी० एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुए श्रीमती, नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न निःशुल्क विधिक सहायता / सेवा योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई, बन्दियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देशों के कम में बन्दियों की जमानत के पश्चात रिहाई एवं अन्य उपयोगी कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। सचिव जि०वि०से०प्रा० द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर से विचाराधीन बंदियों की रिहाई हेतु चल रहे यू०टी०आर०सी० अभियान के अंतर्गत यू०टी०आर०सी० नियमों के आधार पर 02 विचाराधीन बन्दियों को रिहा कराया गया है एवं अन्य के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उन्होने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक दिनांक 21.11.2026 को आयोजित होने वाली चेक बाउन्स के मामलों की विशेष लोक अदालत, दिनांक 28.11.2026 को आयोजित होने वाली मोटर वाहन अधिनियम के मामलों की विशेष लोक अदालत के बारे में एवं दिनांक 12.12.2026 को जनपद अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व दिनांक 09.12.2026 से दिनांक 11.12.2026 तक पेट्टी आफेन्स (लघु आपराधिक) वादों की विशेष लोक अदालत, दिनांक 10.12.2026 से दिनांक 12.12.2026 तक चेक बाउन्स मामलों की एवं कन्टेन्शियस मामलों की विशेष लोक अदालत के विषय में जानकारी प्रदान गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधीक्षक जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है तो उनकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को ससमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके।
कारागार के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से वार्ता करते हुये उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा तथा उनके मुकदमे की स्थिति निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के दौरान ऐसे बन्दियों की जानकारी ली गई जो जमानत होने के पश्चात भी जमानतदार के अभाव में करागार में निरूद्ध है एवं अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि ऐसे बन्दियों की जो जमानत स्वीकृत होने के पश्चात भी रिहा नहीं हो पा रहे हैं उनकी सूचना जमानत के 01 सप्ताह के पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर को उपलब्ध कराये जिससे उनकी रिहाई के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अधीक्षक को बन्दियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है के आवेदन ससमय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
(नीलम वर्मा) सचिव (पूर्णकालिक) जि०वि०से० प्रा०, अम्बेडकरनगर।











