- 30 मई तक मांगे गए लिखित व मौखिक साक्ष्य
(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अभियुक्त आमिर पुत्र जान मोहम्मद के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। अपर उपजिलाधिकारी अकबरपुर ने सर्वसाधारण से मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील की है।

प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार मु०अ०सं० 286/2026 धारा 103(1), 123 बीएनएस में वांछित चल रहे आमिर की तलाश में 4 मई 2026 को स्थानीय पुलिस एवं गठित टीम दबिश दे रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त की घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में आमिर घायल हो गया, जबकि कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। सभी को सीएचसी अकबरपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने आमिर को मृत घोषित कर दिया।
उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद अपर उपजिलाधिकारी अकबरपुर राजेश कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
प्रशासन ने बताया कि मामले से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपना लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य 30 मई 2026 की शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अपर उपजिलाधिकारी कार्यालय अकबरपुर में प्रस्तुत कर सकता है।











