- माननीय न्यायालय के अनुपालन में प्रक्रिया हो रही है पूर्ण- प्रतीक्षा सिंह
अंबेडकर नगर।
उप जिलाधिकारी अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि दिनांक 6.10.2026 को ग्राम गौहन्ना, परगना व तहसील अकबरपुर, में स्थित गाटा संख्या 614 (ग) (पूर्व में गाटा संख्या 951/08-09-00) पर दीवानी न्यायालय द्वारा इजराय की कार्यवाही कराए जाने एवं उक्त कार्य में पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग न किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचलित विभिन्न समाचारों के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट करनी है कि प्रकरण के संबंध में दीवानी न्यायालय व राजस्व न्यायालय के समक्ष विभिन्न वाद विचाराधीन हैं।
दीवानी न्यायालय द्वारा देवनारायण के पक्ष में वर्ष 2021 में दिए गए अंतिम निषेधाज्ञा के आधार पर इजराय की कार्यवाही करने संबंधी आदेश दिए गए। राजस्व न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के शासकीय भूमि होने के संबंध में स्वत्व का निर्धारण 10.9.2026 को किया जा चुका है। मा. दीवानी न्यायालय के इजराय आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार व नगर पालिका द्वारा दीवानी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा मा. दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक 28.9.2026 को अस्वीकार किए जाने के पश्चात जिला जज न्यायालय में अपील योजित की गई है, जो कि दिनांक 08.10.2026 को स्वीकार भी कर ली गई है, एवं दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2026 को अपास्त भी कर दिया गया है।
दिनांक 6.10.2026 को दीवानी न्यायालय के इसराय हेतु आदेश के समादर में जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट व पुलिस बल इजराय हेतु उपलब्ध कराया गया था। इजराय की कार्यवाही करने वाले कार्मिकों को माननीय जिला जज के न्यायालय में इजराय के विरुद्ध चल रहे अपील की जानकारी दी गई तथा माननीय जिला जज द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.10.2026 की प्रति भी उपलब्ध कराई गई। इससे संतुष्ट होकर इजराय कर्मियों द्वारा इजराय की कार्यवाही स्थगित की गई।
प्रकाशित समाचार में यह तथ्य गलत है कि सरकारी जमीन खाली कराने में स्थानीय प्रशासन असफल रहा। मामला न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है तथा जिला प्रशासन शासकीय भूमि को संरक्षित करने हेतु दृढ़ संकल्प है।









