- ध्वनि मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर होगी संख्त कार्यवाही
(आशा भारती नेटवर्क)
अंबेडकर नगर। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष योजित जनहित याचिका संख्या 15385/2021 में मा०उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2021 के क्रम में ध्वनि निकलने पर दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल के स्वामियों / चालकों द्वारा साइलेंसर को इस प्रकार परिवर्तित करने पर कि उसमें निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर संख्त कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गये हैं।
एतद्वारा मा०उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 20.07.2021 के अनुपालन में आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि वे अपने दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल पर परिवर्तित साइलेंसर न लगायें यदि परिवर्तित (मॉडिफाइड) साइलेंसर लगा पाया जाता है तो Motor Vehicle Act, 1988/Noise Pollution (Regulation and Contral) Rules, 2000/Central Motor Vehicle Rules, 1989/Relevant provisions of Cr.P.C./Indian Penal Code/Environment Protection Act, 1986 read with Environment Pollution Rules, 1986 and various judgements pronounced by Hon’ble Constitutional Courts. के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम की धारा-190 (2) के अन्तर्गत “जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटरयान ऐसे चलायेगा या चलवायेगा या चलाने देगा, जिसमें सड़क सुरक्षा, शोध नियंत्रण और वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास, जिसकी अवधि 03 माह तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 10 हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से और वह तीन माह की अवधि के लिए चालक अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए अयोग्य हो जायेगा तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि 06 माह तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 10 हजार तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा “दण्ड दिया जायेगा साथ ही माननीय न्यायालय के आदेशों के अवमानना पर अतिरिक्त कार्यवाही की जायेगी।
आम जनमानस को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल पर परिवर्तित (मॉडिफाइड) साइलेंसर लगाये हैं तो तत्काल उसको निकलवा दें साथ ही दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल पर परिवर्तित (मॉडिफाइड) साइलेंसर के विक्रेता/लगाने वाले गैराज पर भी कार्यवाही की जायेगी।
उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 18.04.2026 को दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल के स्वामियों/चालकों द्वारा साइलेंसर को इस प्रकार परिवर्तित करने पर कि उसमें निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर एआरटीओ एवं यातायात निरीक्षक (पुलिस विभाग) के द्वारा संयुक्त चेकिंग किया गया। प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 45 वाहनों की जांच की गयी। ऐसे मानक विरुद्ध साइलेंसर लगे वाहनों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। उक्त के क्रम में आज दिनांक 18.04.2026 को एआरटीओ, गैराज संचालकों एवं बुलेट मोटर साइकिल के डीलरों के साथ संयुक्त बैठक की गयी। बैठक में निर्देश दिया गया कि किसी भी गैराज अथवा डीलर द्वारा किसी भी बुलेट में यदि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्सम्बन्धी गैराज / डीलर के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रवर्तन चेकिंग में 21 वाहनों का हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अभियोग में चालान किया गया।
*सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अम्बेडकर नगर।*










