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किछौछा दरगाह क्षेत्र में गेस्ट हाउसों का पंजीकरण अनिवार्य, बिना आईडी कमरा देने पर होगी कार्रवाई

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Asha Bharti News

 

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, गेस्ट हाउस संचालकों को सीसीटीवी व यात्री सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश

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अंबेडकरनगर 09 मई 2026।(आशा भारती नेटवर्क) किछौछा दरगाह परिसर में किराए वाले मकानों/गेस्ट हाउसों का पंजीकरण कराने और बिना आईडी या आवश्यक कागजात के जायरीनों/यात्रियों को किराए वाले कमरे न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किछौछा नगर पंचायत कार्यालय में शनिवार शाम को प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। एसडीएम टांडा डॉ शशि शेखर की अध्यक्षता व सीओ सिटीनितीश तिवारी व प्रशिक्षु आईएएस थनीगईयरसन टी की उपस्थिति में बैठक हुई जिसमें बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस संचालक व स्थानीय लोग मौजूद रहे।
इस अवसर पर एसडीएम टांडा ने कहा कि सभी गेस्ट हाउसों/प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन सराय अधिनियम 1867 अथवा उप्र बेड एंड ब्रेक फास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति 2025 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से कराए जाने की नितांत आवश्यकता है। एसडीएम ने उप्र बेड एंड ब्रेक फास्ट एवं होम स्टे नीति के तहत एक से छह कमरों तक और छह से अधिक कमरों का सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की विस्तृत जानकारी प्रदान की। सीओ सिटी ने कहा कि बिना पहचान पत्र/जरूरी आईडी के किसी को भी किराए पर कमरा न दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति/यात्री दिखाई पड़ता है तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस/प्रशासन को दी जाए। एसडीएम व सीओ सिटी ने दरगाह के गेस्ट हाउस संचालकों से अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए।     बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत किछौछा संजय जैसवार, सै. अजीज अशरफ, एडवोकेट अब्दुल रसीद, फैजान खां, एडवोकेट दबीर अहमद, लल्लू खादिम, सईद मुजाविर, लल्लन, इजहार समेत भारी संख्या में गेस्ट हाउस संचालक व अन्य लोग मौजूद रहे।

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